आधार कार्ड है तो यह खबर है आपके लिए







नई दिल्ली।। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।


- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।


- अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार 30 सितंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी।


- आधार मामले की कई पिटीशन भी दायर की गई थीं, जिसमें सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पैरवी कर रहे हैं। दीवान ने कोर्ट से अपील की थी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन पर जल्द सुनवाई की जाए।


- बता दें कि सरकार ने कहा था कि सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार को मेंडेटरी किया जाना चाहिेए। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की थी।




- चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने कहा, "केंद्र ने 31 दिसंबर तक समयसीमा बढ़ा दी है। लिहाजा मामले में कोई जल्दी नहीं है। नवंबर के पहले हफ्ते में मामले में सुनवाई होगी।"


- 7 जुलाई को बेंच ने कहा था कि आधार से जुड़े सभी मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई एक बड़ी बेंच को करना चाहिए।


- 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 जजों की बेंच आधार और प्राइवेसी से जुड़े मामले की सुनवाई करेगी।


- 18 जुलाई को 5 जजों की बेंच ने कहा कि 9 जजों की बेंच राइट टू प्राइवेसी पर फैसला करेगी।


- 24 अगस्त को 9 जजों की बेंच ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट करार दिया। साथ ही कहा कि इसकी सुरक्षा 'जीवन का अधिकार' (आर्टिकल 21) की तरह करना चाहिए।

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